फिक्कीद्वारा आयोजित‘प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कॉन्क्वेव2019 (पीएसआईसी)में श्रम मंत्रीने कहा कि सरकार ने वेज कोड में नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज का प्रावधान किया है और कोई भी राज्य सरकार इस फ्लोर वेज के नीचे न्यूनतम मजदूरी की दर तय नहीं करेगी। इसके अलावा श्रम मंत्री ने कहा कि लेबर कोड के माध्यम से कमप्लायंस और इंप्टीमेन्टेशन काफी सरल हो जाएगा। मल्टीपल लाइसेंस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल रिटर्स्न की जगह एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न का सरल प्रावधान होगा जिससे उद्योग को काफी सहुलियत मिलेगी और उनके समय, संसाधनों की भी बचत होगी। श्रम मंत्री गंगवार ने ये भी कहा कि लेबर इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी अब एक फैसिलिटेटर की भी होगी। इसके अलावा इंस्पेक्टर एक पारदर्शी स्कीम के तहत इंस्पेक्शन करेगा और 48 घंटों में इंस्पेक्शन रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेगा। श्रम मंत्री के मुताबिक इसके ज़रिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त निरीक्षण तंत्र स्थापित करना चाहते हैं जिससे ईमानदार नियोक्ता को व्यापार करने में आसानी होगी और श्रमिकों के हितों की भी सुरक्षा होगी।
संदीप सोमानी, प्रेसिडेंट, फिक्कीने कहा कि देश में प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (पीएसआई)रोज़गार पैदा करने के हिलाज से टॉप 5 सेक्टर्स में से हैं जिसमें कुल 50 लाख सिक्योरिटी वर्कर काम कर रहें हैं जो ग्रामीण और आर्थिक रुप से कमज़ोर क्षेत्र के हैं।